जिला संवाददाता कल्लू उर्फ रजनीश लखनऊ ✍️
लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना काकोरी पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को कठोर सजा दिलाई गई है।
माननीय न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम, लखनऊ द्वारा मु0अ0सं0 527/2021 धारा 376AB/323/506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त करूणा शंकर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त 6 माह का कारावास भी भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त धारा 323 व 506 भादवि के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
प्रकरण वर्ष 2021 का है, जब वादिनी ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में थाना काकोरी में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था तथा समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए थाना काकोरी के प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर एवं पैरोकार कांस्टेबल प्रवीण कुमार सहित अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।
पुलिस अधिकारियों ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि भविष्य में भी अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
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