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शाहजहाँपुर: नाबालिग से दुष्कर्म का वांछित आरोपी वीरेंद्र प्रताप उर्फ गोविंद...

 

🚨 पॉक्सो एक्ट कड़ी कार्रवाई / तिलहर पुलिस त्वरित एक्शन
✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 24 मई, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — तिलहर सर्किल विशेष: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा ६५(२) व कड़े पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, पीड़िता को त्वरित विधिक संरक्षण

शाहजहाँपुर। जनपद में महिला सुरक्षा को अभेद्य बनाने, बालिकाओं के प्रति होने वाले जघन्य विसंगतिपूर्ण अपराधों पर कड़ा दंडात्मक प्रहार करने तथा कलेक्ट्रेट सर्विलांस नीति के तहत वांछित अपराधियों की त्वरित धरपकड़ हेतु पुलिस कमान पूरी तरह आक्रामक है। पुलिस अधीक्षक **श्री सौरभ दीक्षित** द्वारा चलाए जा रहे विशेष अपराध नियंत्रण अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के सीधे निर्देशन में थाना तिलहर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने दो दिन पूर्व नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में त्वरित विधिक कदम उठाते हुए मुख्य वांछित अभियुक्त को खैरपुर-कमलापुर मार्ग से रंगे हाथों गिरफ्तार कर विधिक कस्टडी में ले लिया है।

🏠 मुला गौटिया गांव की घटना, मुकदमा दर्ज होने के ४८ घंटे के भीतर वांछित दबोचा:

प्राप्त प्रामाणिक विलेख के अनुसार, दिनांक २२.०५.२०२६ को पीड़ित वादिनी/वादी द्वारा थाना तिलहर पटल पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में एक लिखित तहरीर दी गई थी। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में **मु0अ0सं0 247/2026 धारा 65(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं ५एम/६ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act)** के अंतर्गत नामजद अभियोग पंजीकृत किया था। मामले की कमान स्वयं प्रभारी निरीक्षक तिलहर द्वारा संभाली जा रही थी, जिन्होंने सर्विलांस ग्रिड सक्रिय कर मात्र ४८ घंटे के भीतर वांछित को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

📜 गिरफ्तार वांछित अभियुक्त एवं पुलिस विधिक कस्टडी केस डायरी:
👤 गिरफ्तार अभियुक्त का आधिकारिक विवरण 📍 गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय रिकॉर्ड
नाम: वीरेन्द्र प्रताप उर्फ गोविन्द
पिता का नाम: श्री नेत्रपाल
आयु वर्ग: करीब २४ वर्ष
मूल निवासी: ग्राम मुला गौटिया, थाना तिलहर, जिला शाहजहाँपुर (उ०प्र०)।
स्थान: खैरपुर रोड पर कमलापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर नीम के पेड़ के पास।
दिनांक व समय: २४ मई, २०२६ | सुबह समय करीब १०:५७ बजे।
मुकदमा संदर्भ: मु0अ0सं0 २४७/२६ धारा ६५(२) BNS व ५एम/६ पॉक्सो एक्ट।
विधिक कस्टडी: अग्रिम वैधानिक प्रविष्टियां पूर्ण कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेशी।
🛡️ खैरपुर-कमलापुर मार्ग पर घेराबंदी कर दबोचा गया शातिर आरोपी:

मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के नेतृत्व में गठित विडिंग टीमों द्वारा आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। आज दिनांक २४.०५.२०२६ को चेकिंग और गश्त के दौरान मुखबिर खास ने सटीक विधिक इनपुट दिया कि पॉक्सो एक्ट का आरोपी क्षेत्र से भागने की नीयत से मुख्य मार्ग के पास खड़ा है। पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए त्वरित गति से खैरपुर रोड पर कमलापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर नीम के पेड़ के पास घेराबंदी कर सुबह १०:५७ बजे अभियुक्त वीरेन्द्र प्रताप उर्फ गोविन्द को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया।

👮 प्रभारी निरीक्षक प्रिंस शर्मा व उपनिरीक्षक गौरव शर्मा की संयुक्त कमान:

जघन्य अपराध के आरोपी को त्वरित सर्विलांस व सूझबूझ से कस्टडी में लेने वाली टीम में मुख्य रूप से **प्रभारी निरीक्षक श्री प्रिंस शर्मा**, **उपनिरीक्षक श्री गौरव शर्मा**, **हेड कांस्टेबल अनूप सिंह** एवं **हेड कांस्टेबल भारतमणि** थाना तिलहर शामिल रहे। पुलिस की इस तत्परता से पीड़ित परिवार को त्वरित विधिक संबल प्राप्त हुआ है।

बालिकाओं के खिलाफ विसंगतिपूर्ण आचरण करने वाले दरिंदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से दिलाएंगे कठोरतम सजा

"जनपद शाहजहाँपुर में आधी आबादी और विशेषकर हमारी बेटियों का पूर्ण संरक्षण हमारी सर्वोच्च विधिक प्राथमिकता है। तिलहर थाने में दर्ज इस गंभीर मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को २४ घंटे के भीतर दबोचना यह सिद्ध करता है कि कानून अपराधियों के प्रति अत्यंत निर्मम है। कलेक्ट्रेट अभियोजन विंग और विधिक सेल को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि इस केस की वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य प्रविष्टि तैयार की जाए और फास्ट ट्रैक ट्रायल (Fast Track Trial) के माध्यम से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।" — ग्रामीण सर्किल पुलिस कमान सूत्र

मुला गौटिया ग्राम अंचल, खैरपुर बेल्ट, कमलापुर मार्ग और कलेक्ट्रेट जनसुनवाई मंचों से जुड़े स्थानीय सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला कल्याण संगठनों ने तिलहर पुलिस द्वारा मात्र दो दिनों के भीतर नाबालिग बिटिया के उत्पीड़क को जेल भेजने के इस पारदर्शी व कड़े विधिक कदम की खुले दिल से सराहना की है। कलेक्ट्रेट अपराध शाखा ने पुनः जनपद के समस्त नागरिकों व अभिभावकों से विधिक अपील की है कि वे अपने बच्चों को जागरूक रखें, किसी भी संदिग्ध दलाल या अमर्यादित हलचल दिखने पर तत्काल इसकी गुप्त सूचना बीट आरक्षी, नोडल टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '१०९०' (महिला पावर लाइन) अथवा आपातकालीन कमान '११२' पर प्रेषित करें, ताकि आपसी समन्वय से सुशासन राज मजबूत बना रहे।

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🛡️ सतर्क पुलिस, सुरक्षित नारी — बाल अपराधों का त्वरित विधिक अंत, पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ा प्रहार और समाज के प्रत्येक नागरिक के विधिक अधिकारों की अभेद्य सुरक्षा के विज़न के साथ सदैव तत्पर सच की आवाज।

"जनता के हक की आवाज, हर समय - सच की आवाज वेब न्यूज"

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