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लखनऊ: शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण करने वाला मोहम्मद...

 

🚨 महिला अपराध नियंत्रण / पुलिस एक्शन
✍️ ब्यूरो रिपोर्ट: रिज़वान अली, लखनऊ
📅 ज़ोन-पूर्वी, लखनऊ | 19 मई, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — महिला सुरक्षा एवं संगीन अपराधों पर कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस का कड़ा प्रहार

खनऊ के पूर्वी जोन के अंतर्गत आने वाले थाना चिनहट क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शादी का झांसा देकर महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में नामजद मुख्य अभियुक्त को चिनहट पुलिस टीम ने धर दबोचा है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को नेडा मोड़ के पास से घेराबंदी कर हिरासत में लिया, जिसके खिलाफ अब आगे की विधिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।


📌 पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुआ था केस, जांच में खुला राज:

बीती 15 मई 2026 को पीड़िता (वादिनी) ने थाना चिनहट में लिखित प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि विपक्षी द्वारा उसे शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध स्थापित किए गए। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज, गंभीर मारपीट की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद आमिर सहित उसके परिवार के सदस्यों (माता, पिता, भाई, बहन) के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

⚖️ धारा 180 BNSS के तहत दर्ज हुआ बयान, मुख्य विवेचक का एक्शन:

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विवेचना उप निरीक्षक श्री धनंजय कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित महिला के विधिक बयान धारा 180 बीएनएसएस (BNSS) के तहत दर्ज किए गए। इसके पश्चात पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आमिर को नेडा मोड़ क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया। घटना में संलिप्त अन्य नामजद परिवार के सदस्यों की भूमिका की जांच एवं विधिक कार्रवाई भी तेजी से प्रचलित है।

👤 गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त का विवरण:
गिरफ्तार अभियुक्त: मोहम्मद आमिर (मो0 आमिर)
पिता का नाम: साबिर
उम्र व स्थायी पता: उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी- 191 अमराईगांव, थाना इन्दिरानगर, जनपद लखनऊ
गिरफ्तारी स्थल: नेडा मोड़, थाना चिनहट क्षेत्र, लखनऊ
⚖️ पंजीकृत विधिक धाराएं (भारतीय न्याय संहिता): अभियुक्त के खिलाफ थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 260/2026 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 318(4) (धोखाधड़ी), 351(3) (आपराधिक धमकी) एवं 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के तहत संगीन मुकदमा दर्ज है।

चिनहट पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आमिर के पुराने आपराधिक इतिहास और अन्य थानों में दर्ज मुकदमों के संबंध में भी बारीकी से रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, ताकि न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।

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🛡️ आधी आबादी की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि — झांसा देकर शोषण करने वाले अपराधियों के खिलाफ लखनऊ पुलिस का जीरो टॉलरेंस।

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