शाहजहाँपुर, 27 मार्च 2025 रिपोर्टर योगेंद्र सिंह यादव
शाहजहाँपुर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई।
पीड़ित द्वारा 07 अप्रैल 2019 को थाना कटरा में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मुकदमा संख्या 134/2019 धारा 377 भादंवि एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 और धारा-18 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने प्रभावी पैरवी की, जिससे अभियुक्त को कड़ी सजा मिल सके।
शाहजहाँपुर पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस केस में न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे-42 जनपद शाहजहाँपुर ने अभियुक्त लालमुनि पुत्र रामसागर, निवासी कोना, थाना कटरा, शाहजहाँपुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस महत्वपूर्ण फैसले में एडीजीसी शाहजहाँपुर श्री संजीव कुमार सिंह, विवेचक एसएसआई श्री जितेंद्र प्रताप सिंह, कोर्ट मुंशी महिला कांस्टेबल काजल, एवं पैरोकार हेड कांस्टेबल लोकेन्द्र की विशेष भूमिका रही।
शाहजहाँपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपराध की जानकारी पुलिस को तुरंत दें ताकि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस प्रशासन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
👉 @shahjahanpurpolice
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