ब्यूरो रिपोर्ट: कल्लू उर्फ रजनीश, लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य भर में चलने वाले ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर नया नियम लागू कर दिया गया है।
नए नियम के तहत अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। जब तक वाहन में यह जानकारी नहीं दी जाएगी, ड्राइवर को वाहन संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह नियम खासकर महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया है। यूपी महिला आयोग ने इस संबंध में राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार होगा, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में ड्राइवर की पहचान करना और उससे संपर्क करना आसान हो जाएगा।
यह फैसला महिलाओं को अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।
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