स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर। जनपद में जघन्य अपराधों में शामिल आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन और पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के नेतृत्व में मॉनीटरिंग सेल, थाना बंडा पुलिस और अभियोजन विभाग ने समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की।
मामला थाना बंडा क्षेत्र के रनमस्तपुर बुजुर्ग गांव का है। अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र जितेंद्र प्रसाद का वादी पक्ष से खेत की मेड़ जोतने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान आरोपी ने वादी की पत्नी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
इस मामले में थाना बंडा पर मु0अ0सं0 412/2024 धारा 302, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद माननीय न्यायालय एएसजे-03 ने आरोपी राजेश कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा कुल 35,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए आगे भी इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
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