शाहजहाँपुर।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को धनराशि भेजने की प्रक्रिया के दौरान कुछ विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक पासबुक के विवरण अपठनीय पाए गए हैं। इससे धनराशि संबंधित खातों में भेजने में असुविधा हो रही है।
इस संबंध में कार्यालय की ओर से सभी संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों तथा छात्रों के अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर बैंक खातों का सही और स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि छात्रों के अभिभावकों के खातों में धनराशि समय पर भेजी जा सके।
अधिक जानकारी के लिए जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) श्री सतीश कुमार कनौजिया से कार्यालय में संपर्क कर समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
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