स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर (20.04.2026): जनपद के किसानों के लिए गेहूँ विक्रय को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने सूचित किया है कि शासन के आदेशानुसार अब गेहूँ क्रय केंद्रों पर 'फार्मर आईडी/किसान पहचान पत्र' की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
अब इन दस्तावेजों की होगी जरूरत: किसानों को अब अपना गेहूँ बेचने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर सीधे क्रय केंद्र पर जा सकते हैं:
- पंजीयन प्रपत्र (Registration Form)
- खसरा एवं खतौनी
- फोटोयुक्त आधार कार्ड
महत्वपूर्ण निर्देश: जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने समस्त क्रय प्रभारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस बदलाव से अवगत होकर तत्काल प्रभाव से गेहूँ क्रय कार्य संपादित कराना सुनिश्चित करें।
इस निर्णय से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें तकनीकी कारणों से फार्मर आईडी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। अब सरल प्रक्रिया के माध्यम से किसान अपनी उपज सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे।
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