शाहजहाँपुर। जनपद में जघन्य अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धारा 302 भादवि के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेशानुसार तथा उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मॉनीटरिंग सेल, थाना निगोही पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा समन्वित प्रयास करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
मामला थाना निगोही क्षेत्र का है, जहां आरोपी प्रकाश राणा उर्फ चक्की पुत्र दाताराम, निवासी ग्राम भवानीपुर ने वादी बब्लू के पिता की एयरगन से गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस प्रकरण में पंजीकृत मु0अ0सं0 520/2023 धारा 302 भादवि के तहत सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-।। द्वारा आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
पुलिस द्वारा साक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाई जा सकी।
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