शाहजहाँपुर जनपद में डग्गामार, ओवरलोडेड और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ उप संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) और यातायात पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के विधिक संकल्प के साथ परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को जनपद के विभिन्न मार्गों पर एक सघन चेकिंग महा-अभियान चलाया। इस औचक कार्रवाई से अवैध रूप से वाहन संचालित करने वाले माफियाओं और डग्गामार चालकों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान जहां कई गाड़ियों को थानों में बंद कराया गया, वहीं दर्जनों का विधिक चालान काटा गया।
🚌 २ बसें की गईं बंद, सवारियों को रोडवेज बसों से भेजा गया गंतव्य:
चेकिंग अभियान के तहत परिवहन विभाग की टीम द्वारा लगभग 25 निजी बसों की सघन जांच की गई। इसमें विधिक मानकों के विपरीत और बिना परमिट/कागजात संचालित होती पाई गईं 02 बसों को तत्काल सीज (बंद) कर दिया गया, जबकि 02 अन्य बसों के खिलाफ चालान की विधिक कार्रवाई की गई। एआरटीओ प्रवर्तन ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बंद की गई बसों के यात्रियों को बीच रास्ते में परेशान नहीं होने दिया और तत्काल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों की व्यवस्था कराकर सभी सवारियों को उनके गंतव्य हेतु सुरक्षित रवाना किया।
| 👮 संयुक्त कार्रवाई टीम | 📝 ज़ब्तीकरण एवं विधिक चालान का लेखा-जोखा |
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• श्री हरिओम (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी - प्रवर्तन) • श्री आर०पी० गौतम (परिवहन कर अधिकारी - PTO) • श्री विनय कुमार पाण्डेय (यातायात उपनिरीक्षक - TSI) |
• कुल जांची गईं बसें: 25 बसें • थानों में निरुद्ध (सीज) वाहन: 02 डम्पर एवं 04 ऑटो रिक्शा तत्काल विभिन्न थानों में बंद। • बस चालान: 02 बसों के विधिक चालान। • अन्य चालान: 12 विभिन्न श्रेणी के वाहनों के खिलाफ चालान की सख्त वैधानिक कार्रवाई। |
कार्रवाई के उपरांत उप संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) शाहजहाँपुर द्वारा जनपद के समस्त कमर्शियल व निजी वाहन स्वामियों और चालकों को कड़े शब्दों में विधिक चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोई भी वाहन स्वामी अपने वाहनों का संचालन मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के विरूद्ध कदापि न करे। फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और डाइविंग लाइसेंस जैसे अनिवार्य प्रलेखों के मुकम्मल होने पर ही वाहन सड़क पर उतारे जाएं। यदि भविष्य में कोई भी वाहन बिना विधिक प्रपत्रों या ओवरलोडेड पाया जाता है, तो भारी वित्तीय जुर्माने के साथ-साथ वाहन स्वामी के खिलाफ भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) शाहजहाँपुर द्वारा इस आधिकारिक विज्ञप्ति (पत्रांक: मेमो/सा०प्र०/स०सु०/2026) की एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, शाहजहाँपुर को इस आशय के साथ विधिक रूप से प्रेषित की गई है कि आम जनमानस और वाहन स्वामियों को जागरूक करने के उद्देश्य से उक्त महत्वपूर्ण सूचना को जनपद के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स पर निःशुल्क प्रमुखता से प्रकाशित करवाने का विधिक कष्ट करें।
सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए गए परिवहन विभाग के इस औचक महा-अभियान की प्रबुद्ध नागरिकों और दैनिक यात्रियों ने खुले दिल से सराहना की है। लोगों का कहना है कि अनियंत्रित डम्परों और अवैध रूप से दौड़ने वाले ओवरलोडेड ऑटो व डग्गामार बसों के कारण शहर के प्रमुख चौराहों पर आए दिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा मंडराता रहता है। परिवहन विभाग के इस विधिक हंटर के बाद अब डग्गामार संचालकों पर प्रभावी अंकुश लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
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