[ ओडीओपी योजना: जरी-जरदोजी उद्योग | शाहजहाँपुर ]
ब्यूरो रिपोर्ट: योगेंद्र सिंह यादव (स्टेट ब्यूरो हेड), उत्तर प्रदेश ✍️
जनपद शाहजहाँपुर के पारंपरिक हुनर जरी-जरदोजी को वैश्विक पहचान दिलाने और स्थानीय कारीगरों को उद्यमी बनाने के लिए 'एक जनपद एक उत्पाद' (ओडीओपी) वित्त पोषण सहायता योजना का आगाज हो गया है। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जरी-जरदोजी कपड़ों के निर्माण, सेवा और व्यवसाय हेतु बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
ऋण एवं अनुदान का विवरण:
• ₹25 लाख तक का ऋण: शासन द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
• ₹50 लाख तक का ऋण: शासन द्वारा 20 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
• ₹50 लाख से अधिक का ऋण: 10 प्रतिशत या अधिकतम ₹20 लाख तक का अनुदान मिलेगा।
कौन कर सकता है आवेदन: जरी-जरदोजी कार्य से जुड़े ऐसे इच्छुक युवा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शर्त यह है कि आवेदक किसी भी बैंक का डिफाल्टर न हो और उसके परिवार ने पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की ऐसी किसी योजना का लाभ न लिया हो। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट **www.diupmsme.upsdc.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
"सच की आवाज वेब न्यूज़" जनपद के हुनरमंदों से अपील करता है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने पुश्तैनी हुनर को बड़े उद्योग में बदलें।
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