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शाहजहाँपुर में समरसेबल केबल चोर गिरोह...

🚨 कांट पुलिस कमान एक्शन / शातिर चोर विलेख
✍️ कमान ब्यूरो: योगेंद्र सिंह यादव, स्टेट ब्यूरो हेड, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 05 जून, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — थाना कांट पुलिस बुलेटिन: दो अलग-अलग समरसेबल चोरी के मुकदमों का कलेक्टिव अनावरण, शातिर अभियुक्त को भेजा गया जेल

शाहजहाँपुर। जनपद की थाना कांट पुलिस ने कड़े कमान निर्देशन और कलेक्टिव मुस्तैदी का परिचय देते हुए समरसेबल पंपों से कीमती केबल चोरी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को कड़ाई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे चिन्हित अपराधियों और वांछित अभियुक्तों के खिलाफ विशेष धरपकड़ अभियान के क्रम में कांट पुलिस टीम को यह महत्वपूर्ण विलेखीय सफलता हाथ लगी है।

विलेखीय पृष्ठभूमि के अनुसार, 04 जून 2026 को ग्राम मदरौली निवासी अनूप सिंह और ग्राम कूरा बण्डा (थाना जलालाबाद) निवासी मनोज कुमार की अलग-अलग तहरीरों के आधार पर खेतों में लगे समरसेबल से बिजली का केबल चोरी होने के संबंध में थाना कांट पर मु0अ0सं0 259/2026 और मु0अ0सं0 260/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत कलेक्टिव मुकदमे पंजीकृत किए गए थे।

📜 घेराबंदी, कमान बरामदगी एवं विलेख का संक्षिप्त विवरण:

• 👮 तिराहे के पास से कड़क गिरफ्तारी: कानून व्यवस्था और वांछितों की तलाश में भ्रमणशील कांट पुलिस ने मुखबिर खास की सटीक कमान सूचना पर वांछित अभियुक्त श्यामलाल को सिकन्दरपुर खुर्द तिराहा के पास से दोपहर करीब 12:49 बजे कड़ाई से दबोच लिया।
• 🔌 चोरी का माल व नकदी बरामद: अभियुक्त के कब्जे और निशानदेही से चोरी गया 24 फीट लंबा बिजली का केबल, केबल बेचकर कमाए गए ₹500 नकद बरामद किए गए। इसके आधार पर मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की कलेक्टिव वृद्धि की गई।
• 🏍️ अपराध में प्रयुक्त स्प्लेंडर सीज: अभियुक्त के पास से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रयुक्त काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (रजि0 नं0 UP27BP3997) भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने तत्काल धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत कड़ाई से सीज कर दिया।

📊 अभियुक्त का कलेक्टिव आपराधिक इतिहास एवं विलेख चार्ट:
👤 गिरफ्तार शातिर चोर का विवरण 🗂️ दर्ज मुकदमों एवं आपराधिक इतिहास का विलेख
श्यामलाल पुत्र दोदराम
उम्र: करीब 37 वर्ष
निवासी: ग्राम पडरीलाल, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर
1. मु0अ0सं0 259/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस (थाना कांट)
2. मु0अ0सं0 260/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस (थाना कांट)
3. मु0अ0सं0 05/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम (थाना जलालाबाद)
4. मु0अ0सं0 84/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (थाना जलालाबाद)

पुलिस की कड़क कमान पूछताछ में अभियुक्त श्यामलाल ने अपना विलेख जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह बेहद शातिर तरीके से खेतों से केबल काटता था। उसने बताया कि बरामद 24 फीट लंबा केबल उसने 2 जून की शाम को अनूप सिंह के खेत से काटा था और उसे बेचने कांट कस्बे की तरफ जा रहा था। साथ ही उसने स्वीकार किया कि उसने 3 जून को ग्राम हथेल में मनोज कुमार के समरसेबल से भी केबल काटकर बेच दिया था और बरामद ₹500 उसी चोरी के माल को बेचने से कलेक्टिव रूप से मिले थे।

🎖️ गुडवर्क करने वाली थाना कांट कमान पुलिस टीम विलेख:

चोरी की इन कलेक्टिव घटनाओं का त्वरित अनावरण करने वाली पुलिस टीम का नेतृत्व स्वयं प्रभारी निरीक्षक श्री विजय प्रताप सिंह कर रहे थे। टीम में मुख्य रूप से जांबाज उपनिरीक्षक श्री अलीशेर खाँ एवं आरक्षी का० सागर सिंह शामिल रहे, जिन्होंने कड़क सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से शातिर चोर को सलाखों के पीछे पहुँचाने में कमान भूमिका निभाई।

'सच की आवाज' वेब न्यूज के माध्यम से हमारे कमान कलेक्टिव स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव ने इस त्वरित पुलिसिया कार्रवाई की सराहना करते हुए बताया कि किसानों के समरसेबल पंपों से केबल चोरी करने वाले इस पुराने आर्म्स एक्ट और आबकारी के अपराधी की गिरफ्तारी से क्षेत्र के काश्तकारों ने कलेक्टिव राहत की सांस ली है और कांट पुलिस का कड़ा इकबाल पुनः बुलंद हुआ है।

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