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12 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर। थाना मिर्जापुर पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के एक मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में विवेचना के दौरान किशोरी की उम्र 12 वर्ष 5 माह पाए जाने पर संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।

पुलिस के मुताबिक, वादी की तहरीर पर थाना मिर्जापुर में मु0अ0सं0 111/2026 के तहत सौरभ पुत्र रामदुलारे के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मामले की विवेचना के दौरान पीड़िता के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के मार्गदर्शन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में 20 जुलाई 2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नखासे तिराहे के पास से आरोपी सौरभ (21 वर्ष) निवासी ग्राम गुर्रा, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में अग्रिम विवेचना जारी है।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़

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