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ऑपरेशन कन्विक्शन: सामूहिक दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट मामले में दो दोषियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 20 जुलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शाहजहाँपुर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सामूहिक दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल ₹40,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला थाना जैतीपुर में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा संख्या 250/2023 से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग सेल, थाना जैतीपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग ने समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके बाद माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-42) ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में राजबीर उर्फ दीप पुत्र हरीशचन्द्र तथा सत्यवीर पुत्र हरीशचन्द्र, निवासी ग्राम पलिया पट्टी, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहाँपुर शामिल हैं। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376D, 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5J(II), 6 एवं 12 (जैसा अभियोजन में लागू) के तहत दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल ₹40,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

शाहजहाँपुर पुलिस ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई को मजबूती मिल रही है।

नोट: यह समाचार न्यायालय के निर्णय एवं शाहजहाँपुर पुलिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद यह निर्णय पारित किया गया है।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़

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