स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 29 जुलाई। जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर एवं विकास भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने इन संवेदनशील क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन परिसर सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां अनेक महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय स्थित हैं। यह संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के इन परिसरों एवं इनके आसपास ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है।
नगर मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उक्त परिसरों में, उनके ऊपर तथा आसपास किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का ड्रोन अथवा यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle) उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति ड्रोन उड़ाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के प्रचलित दिशा-निर्देशों तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश का पूर्णतः पालन करें तथा किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि से पूर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें।
नोट: यह समाचार नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश पर आधारित है।
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