ब्यूरो चीफ आमिर मिर्जा, प्रयागराज ✍️
प्रयागराज। पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सोमवार को झांसी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज जिला अदालत में पेश किया गया। यह पेशी करेली थाने में वर्ष 2023 में दर्ज जमीन कब्जे और कथित रंगदारी से जुड़े मामले में हुई। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट-16 में हुई।
अदालत में अली ने अपने ऊपर लगे आरोपों से किया इनकार
सुनवाई के दौरान अली अहमद से मामले की एफआईआर, पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों और चार्जशीट से संबंधित सवाल किए गए। रिपोर्टों के मुताबिक, अली ने अदालत के समक्ष अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।
अली ने दावा किया कि उसके खिलाफ मुकदमा झूठी कहानी के आधार पर दर्ज कराया गया है। उसने कहा कि शिकायतकर्ता अफजल से उसके पारिवारिक संबंध हैं और अफजल जेल में उससे मुलाकात भी करता रहा है। अली ने घटना से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया।
जेल में बंद होने का दिया हवाला
अली ने अदालत में कहा कि जिस समय घटना हुई, उस दौरान वह नैनी सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद था। उसने जमीन से संबंधित जानकारी होने, किसी के साथ मारपीट या धमकी देने तथा जेल से रंगदारी मांगने के आरोपों को भी खारिज किया।
अली ने यह भी कहा कि मामले में गवाह बनाए गए दो लोगों को वह जानता तक नहीं था। उसके अनुसार उस समय उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे।
2023 में दर्ज हुआ था मुकदमा
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कसारी-मसारी निवासी अफजल ने अगस्त 2023 में करेली थाने में अली अहमद, असद कालिया समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में जमीन पर कब्जे के प्रयास, मारपीट, धमकी और 30 लाख रुपये की कथित रंगदारी मांगने के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों को अली ने अदालत में नकार दिया है।
झांसी जेल से प्रयागराज लाया गया था अली
अली अहमद को सोमवार को झांसी जेल से पुलिस अभिरक्षा में प्रयागराज लाया गया था। पेशी के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच वापस झांसी जेल भेज दिया गया। मामले में सह-आरोपी असद कालिया की भी पेशी हुई।
महत्वपूर्ण: मामले में अली अहमद के खिलाफ लगाए गए आरोप शिकायत/पुलिस कार्रवाई का हिस्सा हैं; अदालत में अली ने इन आरोपों से इनकार किया है। मामले का अंतिम निष्कर्ष न्यायालय की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
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