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जनपद मेरठ के विकास खंड सरधना में ग्राम प्रधानो,पंचायत सचिव एडीओ(पं०) को संयुक्त प्रशिक्षण दिया गया।

 

 जनपद मेरठ तशरीफ़ अली ब्यूरो रिपोर्ट सोमवार 30 दिसंबर 2024 को उपनिदेशक (पंचायत) महोदय मेरठ मंडल मेरठ के कुशल मार्गनिर्देशन में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुशासन और आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे पर केंद्रित करने हेतु पड़ी सतत विकास लक्षण का स्थानीयकरण आदि विषयों पर जनपद मेरठ के विकास खंड सरधना में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), सरधना,ग्राम प्रधान व वरिष्ठ फैकल्टी डीपीआरसी मेरठ द्वारा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। जिसमें समस्त प्रतिभागियों व समस्त ग्राम प्रधानों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में

1-उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य

2-उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 9516 के प्रावधान अनुसार प्रधान को पद से हटाया जाना

3-ग्राम प्रधान को स्वयं के आयकर रिटर्न दाखिल किए जाने की जानकारी

 4-महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में विशेष रूप से जानकारी,

पंचायती राज व्यवस्था संरचना, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली (ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की जानकारी) पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) सतत विकास लक्ष्यो का स्थानीयकरण (एलएसडीजी),आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव एवं सुशासन वाला गांव तथा पंचायत की भूमिका आदि विषयों पर मास्टर ट्रेनर महेश कुमार, अर्चना सिंह,निशा तथा वरिष्ठ फैकल्टी श्री चरनजीत, डीपीआरसी मेरठ द्वारा विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सरधना एडीओ (पी) सुनील कुमार, मास्टर ट्रेनर महेश कुमार,अर्चना सिंह,निशा एवं वरिष्ठ फैकल्टी श्री चरनजीत डीपीआरसी मेरठ आदि उपस्थित रहे।

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