परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद शाहजहाँपुर में "No Helmet, No Fuel" विशेष अभियान 01 से 30 सितम्बर 2025 तक चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर आज नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
अभियान की मुख्य बातें :
एआरटीओ ने बताया कि केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम-201 के तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
इन नियमों के उल्लंघन पर धारा-177 के तहत जुर्माना और दंड का प्रावधान है।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने निर्देश दिए कि जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें।
पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे हर समय सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए ताकि विवाद की स्थिति में फुटेज का उपयोग किया जा सके।
पेट्रोल पंप संचालकों का सहयोग
बैठक में उपस्थित पेट्रोल पंप स्वामियों एवं प्रबंधकों ने आश्वासन दिया कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे और बिना हेलमेट चालकों को पेट्रोल नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासन पंप परिसर या आसपास बिना हेलमेट चालकों का चालान करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में क्षेत्राधिकारी (यातायात) संजय कुमार सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सर्वेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रुचि मिश्रा (डीएफओ प्रतिनिधि), यातायात उप निरीक्षक विनय कुमार पाण्डेय सहित लगभग 25 पेट्रोल पंप स्वामी/प्रबंधक उपस्थित रहे।
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