जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार आज स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र, भावलखेड़ा में “PCPNDT Act एवं कन्या भ्रूण हत्या” विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्य बातें :
कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ओम प्रकाश मिश्र (तृतीय) ने की।
एल.ए.डी.सी.एस. चीफ दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि लड़कियों ने आज हर क्षेत्र में सफलता पाई है। साथ ही 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली लोक अदालत पर भी प्रकाश डाला।
चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव भारती ने कहा कि गर्भ में हो या बाहर, हत्या हमेशा हत्या ही कहलाती है और यह कानूनन अपराध है।
एल.ए.डी.सी.एस. असिस्टेंट विवेक शर्मा ने बताया कि PCPNDT Act के तहत भ्रूण हत्या पर कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने कहा कि यदि महिला की इच्छा न हो, तो कोई भी उसे भ्रूण हत्या के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
काउंसलर नंदिनी ने कहा कि भ्रूण हत्या से समाज का लिंगानुपात बिगड़ रहा है, इसलिए इसे रोकना सभी की जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम की विशेषताएं :
संचालन पी.एल.वी. अनिल वर्मा ने किया।
शिविर में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी व आशा कार्यकत्रियां मौजूद रहीं।
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