शाहजहाँपुर, 08 अक्टूबर 2025 — जनपद शाहजहाँपुर पुलिस और राजस्व विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार से संबंधित दो अभियुक्तों उपेन्द्र सिंह पुत्र वेदपाल सिंह और सरवन सिंह पुत्र हरिशचन्द्र सिंह की अचल सम्पत्तियाँ कुर्क की। कुल अनुमानित मूल्य लगभग ₹35,24,925/- (पैंतीस लाख चौबीस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) है।
यह कार्रवाई धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उपजिलाधिकारी तिलहर, क्षेत्राधिकारी नगर एवं तिलहर के नेतृत्व में, थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-373/24 के संदर्भ में की गई।
🔹 अभियुक्तों का विवरण:
🔹 कुर्क की गई सम्पत्ति:
अ. उपेन्द्र सिंह:
ब. सरवन सिंह:
🔹 अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:
दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कई गंभीर अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें धारा 420/409/467/468/471/472/120बी भादवि, 2/3 गैंगस्टर एक्ट, धारा 115(2)/351(3)/352 बी.एन.एस, 3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट इत्यादि शामिल हैं।
🔹 कार्यवाही में सम्मिलित अधिकारी एवं टीम:
💬 पुलिस अधीक्षक महोदय का संदेश:
“गैंगस्टर और संगठित अपराधियों की अवैध संपत्ति कुर्क करना और कानून का सख्ती से पालन कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इससे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और अपराधियों के खिलाफ ठोस संदेश जाता है।”
यह कार्यवाही जनपद शाहजहाँपुर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त, समन्वित और नियमानुसार कार्रवाई का उत्कृष्ट उदाहरण है।
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