शाहजहांपुर | 07 नवम्बर 2025
कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह सिनसिनवार, परिषद के नोडल अधिकारी सौरभ साह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में नोडल अधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद में 215 औद्योगिक इकाइयाँ, 38 कोल्ड स्टोर्स, 21 होटल और 3 मिनरल वाटर प्लांट बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) और पंजीकरण के भूजल दोहन कर रहे हैं, जिनको नोटिस जारी किया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक इकाइयाँ 15 दिनों के भीतर अपने बोरवेल पर डिजिटल फ्लोमीटर लगाएँ, और मीटर लगने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। बैठक में प्राप्त 05 आवेदनों में से 04 को NOC जारी की गई, जबकि 1 आवेदन निरस्त कर दिया गया।
जिलाधिकारी ने आगे कहा कि जनपद की सभी डेयरियों को भी भूजल दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। बिना NOC के जल दोहन करने पर भूजल अधिनियम के तहत ₹2 लाख का जुर्माना और 1 से 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
नोडल अधिकारी ने बताया कि जनपद में 100 किलोलीटर प्रतिदिन भूजल उपयोग करने वाली 20 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को जल संचयन हेतु तालाब निर्माण कराना आवश्यक है, जिस पर जिलाधिकारी ने तहसील और विकासखंड स्तर पर भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
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