शाहजहांपुर, 05 नवंबर।
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अरविंद कुमार ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के तहत जनपद शाहजहांपुर में संपत्ति मूल्यांकन सूची दिनांक 05 जनवरी 2024 से लागू की गई थी। शासनादेश के अनुसार अब इस सूची का पुनरीक्षण कर आगामी वर्ष की नई वार्षिक मूल्यांकन सूची का अस्थायी (अनंतिम) प्रकाशन आम जनता के अवलोकन हेतु कर दिया गया है।
प्रस्तावित दरों की प्रतियां अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदारों तथा उपनिबंधकों के कार्यालयों में उपलब्ध हैं।
📅 आपत्ति या सुझाव दर्ज कराने की अंतिम तिथि:
21 नवंबर 2025, सायं 5:00 बजे तक
कोई भी व्यक्ति या संगठन उक्त प्रस्तावित संशोधित दरों के संबंध में अपनी आपत्ति अथवा सुझाव अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)/सहायक महानिरीक्षक निबंधन/संबंधित तहसील के उपनिबंधक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर प्रस्तुत कर सकता है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार संभव नहीं होगा। समयावधि समाप्ति के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार न किया जाकर अंतिम मूल्यांकन सूची को आपत्तियों के निस्तारण उपरांत प्रभावी कर दिया जाएगा।
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