स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहाँपुर, 11 दिसम्बर।
जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर सहित सभी राजस्व, चकबंदी, उपभोक्ता फोरम एवं अन्य न्यायालयों में आगामी शनिवार, 13 दिसम्बर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रातः 10:00 बजे से शुरू होगा, जिसमें हजारों लंबित वादों के निस्तारण की संभावना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के अनुसार, लोक अदालत में निम्न प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा—
- लघु एवं शमनीय फौजदारी वाद
- सिविल वाद
- दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम चालान
- धारा 34 पुलिस एक्ट
- मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर वाद
- धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस)
- उत्तराधिकार वाद
- चकबंदी, राजस्व एवं स्टाम्प से संबंधित वाद
- श्रम अधिनियम
- दाखिल-खारिज
- ए.आर.टी.ओ. व ट्रैफिक चालान
- बांट-माप, आवकारी एक्ट, जुआ अधिनियम
- उपभोक्ता फोरम से संबंधित वाद
- बैंकिंग वाद
- तथा सभी ऐसे वाद जिनका निपटारा समझौते से संभव हो
इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन स्तर के विवाद—यानी वे मामले जो अभी न्यायालय में दाखिल नहीं हुए हैं—का भी निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा, ऐसे फौजदारी वाद जिनमें अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, उनमें Plea Bargaining के तहत निस्तारण का अवसर उपलब्ध होगा।
लोक अदालत में विशेष लाभ
- वाद निस्तारण पर दी गई कोर्ट फीस वापस की जाएगी।
- निर्णय के विरुद्ध कोई अपील या निगरानी नहीं होती, जिससे विवाद स्थाई रूप से समाप्त हो जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर ने जनसामान्य से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने लंबित मामलों का निस्तारण करवाकर इस लोक अदालत को सफल बनाएं।
अधिक जानकारी के लिए—
NALSA टोल फ्री: 15100
DLSA शाहजहाँपुर टोल फ्री: 18001805235

0 Comments