शाहजहांपुर | 22 दिसंबर 2025।
सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जनपद में “No Helmet, No Fuel” विशेष अभियान लागू कर दिया है। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अभियान 19 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में यह अभियान जनपद की डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी (DRSC) के माध्यम से समन्वित रूप से संचालित किया जाएगा। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 201 के तहत दोपहिया वाहन चालक एवं सहयात्री के लिए बीआईएस मानक हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 23 दिसंबर 2025 से जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक या सहयात्री को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे सदैव सक्रिय रहें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं वाहन चालकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और जनपद में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
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