शाहजहांपुर, 23 जनवरी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने टाउन हॉल स्थित नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नोटिस सुनवाई में उपस्थित नो-मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं से उनके दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के वैध दस्तावेजों में से किसी एक पहचान पत्र के साथ मतदाता का उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि नोटिस सुनवाई के समय संबंधित बीएलओ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, ताकि आवश्यक जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जा सके।
उन्होंने अवगत कराया कि मतदाताओं को केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों की संख्या मतदाता की जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की गई है। 30 जून 1987 तक जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक मान्य दस्तावेज, 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज एवं माता-पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज, जबकि 03 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज तथा माता-पिता दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत गणना अवधि में बीएलओ द्वारा नो-मैपिंग श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी कर संबंधित विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निर्धारित स्थलों पर नोटिस सुनवाई कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नोटिस में अंकित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं मतदाता की उपस्थिति अनिवार्य है।
इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त एस.के. सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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