लखनऊ, 07 फरवरी 2026। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 6 मार्च 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि या अनुपस्थित मतदाताओं के संबंध में फॉर्म-7 के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए विलोपन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फॉर्म-7 में प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नाम हटाने की कार्रवाई की जाती है। नियमों के अनुसार आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम संबंधित मतदाता सूची में पहले से दर्ज हो तथा उसे अपना नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या और मोबाइल नंबर सहित आवश्यक विवरण देना अनिवार्य है।
फॉर्म-7 में प्राप्त आपत्तियों की सूची फॉर्म-10 में तैयार कर प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है तथा साप्ताहिक रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाती है। यह सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है, जिसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है।
प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु नोटिस जारी करना, बूथ लेवल अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन, न्यूनतम सात दिन बाद सुनवाई तथा आवश्यक निर्णय की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नाम सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध आपत्ति पर आपत्तिकर्ता को फॉर्म-13 और संबंधित व्यक्ति को फॉर्म-14 में नोटिस जारी किया जाता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि थोक में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल व्यक्तिगत आवेदन ही मान्य होंगे, हालांकि परिवार के सदस्यों से जुड़े व्यक्तिगत आवेदन एक साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
Sach Ki Awaz Web News एक स्वतंत्र और विश्वसनीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो निष्पक्ष, सटीक और तेज़ खबरें पाठकों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य समाज से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे को बिना किसी पक्षपात के उजागर करना और जनता की आवाज़ को मजबूती से प्रस्तुत करना है। हमारी टीम जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की खबरों को सत्यापन के साथ प्रकाशित करती है, ताकि आपको मिले भरोसेमंद और प्रभावशाली जानकारी—सबसे पहले।
0 Comments