स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर।
उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग-4 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत वाहन कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दिनांक 30 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 02/2026/86/तीस-4-2026-8(19)/2009 टी०सी० के अनुसार अब परिवहन यानों पर एक बारीय कर (वन टाइम टैक्स) लागू किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत भाड़े पर संचालित दोपहिया वाहनों पर वाहन के मूल्य का 12.5 प्रतिशत कर देना होगा। वहीं तिपहिया यात्री वाहनों पर 7 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है। मोटर कैब और मैक्सी कैब (10 लाख रुपये तक) पर 10.5 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले ऐसे वाहनों पर 12.5 प्रतिशत कर देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा निर्माण एवं विशेष प्रयोजन वाले माल वाहनों पर 6 प्रतिशत कर लागू किया गया है। 3000 किलोग्राम तक के माल वाहनों पर 3 प्रतिशत और 3000 से 7500 किलोग्राम तक के माल वाहनों पर 6 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद शाहजहांपुर के सभी वाहन स्वामी नई दरों के अनुसार समय से कर जमा करना सुनिश्चित करें। यदि कोई वाहन पूर्व में एक बारीय कर जमा कर निजी वाहन के रूप में पंजीकृत है और उसे व्यवसायिक वाहन में परिवर्तित कराना चाहता है, तो ऐसे मामलों में वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत कर जमा करना होगा।
जनसामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से 20 और 21 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे परिवहन कार्यालय नियामतपुर, शाहजहांपुर में परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जारी इस विज्ञप्ति में जिला सूचना अधिकारी से अपील की गई है कि इसे जनपद के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराया जाए।
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