शाहजहाँपुर, 07 फरवरी 2026।
सम्भागीय परिवहन कार्यालय, शाहजहाँपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को श्रवण बाधित (बधिर) व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्रवण बाधित व्यक्तियों को उनकी श्रवण हानि के प्रतिशत की परवाह किए बिना, निर्धारित ड्राइविंग परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव, बाधा, उत्पीड़न या अनावश्यक परेशानी उत्पन्न न हो।
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश लखनऊ के पूर्व आदेशों के क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) शाहजहाँपुर सर्वेश कुमार सिंह ने सम्बन्धित पटल सहायकों व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
इस संबंध में आदेश की प्रतिलिपि सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) बरेली, सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक, जिला सूचना अधिकारी शाहजहाँपुर तथा अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था शाहजहाँपुर के महासचिव को भी प्रेषित की गई है, ताकि सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके।
यह निर्णय दिव्यांगजन के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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