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बलरामपुर: मॉडिफाइड साइलेंसरों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार; पकड़े जाने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, दुकानदारों पर भी होगी कार्यवाही

[ विशेष अभियान / ट्रैफिक पुलिस एक्शन ]

ब्यूरो चीफ: प्रमोद मिश्रा, बलरामपुर ✍️

बलरामपुर | 20 अप्रैल, 2026 सच की आवाज वेब न्यूज - विशेष कवरेज

लरामपुर जनपद में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले और शांति भंग करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त दोपहिया वाहनों के विरुद्ध शिकंजा कसना शुरू हो गया है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान छेड़ दिया है। प्रशासन का यह कदम आम जनमानस को तेज शोर और उससे होने वाले कुप्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है।

भारी जुर्माने की चेतावनी: चेकिंग के दौरान यदि किसी वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर पाया जाता है, तो मोटर यान अधिनियम के तहत न केवल वाहन का चालान होगा, बल्कि **10,000 रुपये** की शास्ति (पेनल्टी) भी लगाई जाएगी। खास बात यह है कि साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों और वर्कशॉप संचालकों के विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

चौराहों और वर्कशॉप पर छापेमारी: अभियान के अंतर्गत जनपद के प्रमुख चौराहों के साथ-साथ ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकानों और वर्कशॉप की भी सघन चेकिंग की जा रही है। एआरटीओ और पुलिस टीम द्वारा वाहन स्वामियों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे शांति व्यवस्था और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन न करें।

अभियान में शामिल प्रमुख अधिकारी:
बृजेश: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बलरामपुर
उमेश सिंह: प्रभारी निरीक्षक यातायात, बलरामपुर

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन न कराएं, अन्यथा उन्हें आर्थिक दंड के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही का भी सामना करना पड़ेगा।

"ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर, हमारा संकल्प - सच की आवाज वेब न्यूज"

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