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बिना HSRP वाले वाहनों को नहीं मिलेगा PUCC, 15 अप्रैल से नया नियम लागू


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव उत्तरप्रदेश ✍🏻 

शाहजहाँपुर।

सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शाहजहाँपुर द्वारा जनपद के सभी PUCC केंद्र संचालकों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अब सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 से VAHAN-PUCC पोर्टल पर नई तकनीकी व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत बिना HSRP लगे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) जारी नहीं किया जाएगा।

एनआईसी द्वारा विकसित PUCC HSRP मॉड्यूल के अनुसार, अब PUCC केंद्रों को पोर्टल पर लॉगिन कर वाहन का विवरण दर्ज करना होगा, जहां सिस्टम स्वतः HSRP की जांच करेगा। यदि वाहन में HSRP नहीं लगी होगी, तो प्रणाली द्वारा PUCC जारी नहीं किया जाएगा।

कार्यालय द्वारा सभी केंद्र संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस व्यवस्था का तत्काल अध्ययन कर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, केंद्रों पर आने वाले वाहन स्वामियों को HSRP की अनिवार्यता के बारे में जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में संबंधित अधिकारियों या एनआईसी को तुरंत अवगत कराने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

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