शाहजहाँपुर। ग्रामीण अंचलों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने और आधी आबादी को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर **श्री विष्णु कुमार शर्मा** के विलेखीय निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज दिनांक 26 मई 2026, दिन मंगलवार को ग्राम पंचायत घर, अकर्रा रसूलपुर में ‘‘समानता का अधिकार व महिला सुरक्षा एवं स्वच्छता‘‘ विषय पर एक दिवसीय वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय कमान प्रभागों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं जिला मिशन कोर्डिनेटर श्रीमती अमृता दीक्षित ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सामाजिक समानता की कमान रूपरेखा को रेखांकित किया। उन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में समझाया कि जिस प्रकार हम अपने भौतिक शरीर की साफ-सफाई के प्रति सजग रहते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने मन को भी रूढ़िवादी विकारों से मुक्त व स्वच्छ रखना होगा। समाज से लड़का-लड़की का भेद पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उनकी व्यक्तिगत व शारीरिक स्वच्छता (हाइजीन) के प्रति परिवारों को जागरूक होना आज के समय की सबसे बड़ी विलेखीय आवश्यकता है।
| 🏛️ विधिक मंच संचालन व मुख्य कमान उपस्थिति | 🎯 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का विलेख प्रचार |
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• मार्गदर्शक निर्देशक: माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विष्णु कुमार शर्मा। • मंच अध्यक्ष: श्रीमती अमृता दीक्षित (जिला मिशन कोर्डिनेटर, शाहजहाँपुर)। • मुख्य वक्ता: श्री मोहम्मद अफजल (वरिष्ठ लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)। • मंच संचालक: श्री अनिल कुमार (विधिक स्वयंसेवक / पी0एल0वी0)। • विशेषज्ञ कमान उपस्थिति: श्रीमती कीर्ति मिश्रा (जेन्डर स्पेशलिस्ट)। |
• वृद्धावस्था पेंशन योजना: पात्र बुजुर्गों को वित्तीय संबल देने की विलेखीय प्रक्रिया। • विधवा पेंशन योजना: असहाय महिलाओं की गरिमा व आर्थिक सुरक्षा कमान सुदृढ़ीकरण। • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक मिलने वाले वित्तीय अनुदान की विस्तृत जानकारी। |
शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक श्री मोहम्मद अफजल ने कहा कि भारतीय संविधान और हमारी लोकतांत्रिक सरकारें नीतियों के क्रियान्वयन में किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती हैं। ऐसे में समाज को भी अपनी संकीर्ण मानसिकता को बदलना होगा और बेटों की ही तरह बेटियों को भी आगे बढ़ने के समान विधिक अवसर देने होंगे। उन्होंने बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीण जनसमुूह को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता, लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के त्वरित निस्तारण तथा अन्य जन-उपयोगी सुविधाओं और अधिकारों के बारे में विलेखीय रूप से विस्तारपूर्वक समझाया।
"ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े अंचलों में जब तक महिलाएं और बेटियां अपने मौलिक व कानूनी अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगी, तब तक एक समतामूलक समाज की कल्पना अधूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाता है कि न्याय पाने के मार्ग में गरीबी या अज्ञानता कभी बाधा नहीं बनेगी। मुफ्त विधिक सहायता सेल और मोबाइल वैन कमान के माध्यम से गांवों में निरंतर ऐसे साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित न रहे।" — विधिक कमान सचिवालय, शाहजहाँपुर
अकर्रा रसूलपुर ग्राम विकास प्रभाग, स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों, कलेक्ट्रेट कचहरी सामाजिक मंचों, जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और शाहजहाँपुर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण परिवेश में आयोजित इस सुशासनात्मक व ज्ञानवर्धक विधिक शिविर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। विधिक नोडल सेल ने शिविर के अंत में उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता किट और विधिक मार्गदर्शिका पुस्तिकाओं का वितरण भी किया। इस विलेखीय प्रयास से ग्रामीण अंचल में विधिक साक्षरता, लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता तथा सामाजिक समरसता को एक नई दिशा और मजबूत आधार मिला है।
👥 शिविर के सफल संपादन में सहयोगी रहा प्रशासनिक विंग:"जनता के हक की आवाज, हर समय - सच की आवाज वेब न्यूज"
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