स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 23 जुलाई। थाना रोजा क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर पति समेत चार लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, हरदोई जनपद के थाना पिहानी क्षेत्र निवासी रामकुमार ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री क्षमता देवी का विवाह 7 मई 2025 को थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम चरकुई सिसौवा निवासी अमित पुत्र राजाराम के साथ बौद्ध रीति-रिवाज से किया था। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि विवाह में सामर्थ्य के अनुसार दहेज देने के बावजूद पति, जेठ, जेठानी और सास अतिरिक्त दहेज के रूप में सोने की अंगूठी और सोने की चेन की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उनकी पुत्री को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 22 जुलाई 2026 की रात उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। परिजन जब ससुराल पहुंचे तो विवाहिता मृत अवस्था में मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पंचनामा की कार्रवाई कराई गई।
पुलिस के अनुसार, प्राप्त तहरीर के आधार पर पति अमित, जेठ कृष्णपाल, जेठानी मूर्ता तथा सास रामवती के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सदर को सौंपी गई है।
नोट: यह समाचार दर्ज कराई गई एफआईआर एवं पुलिस अभिलेखों पर आधारित है। आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं। मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों एवं सुनवाई के आधार पर किया जाएगा।
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