शाहजहांपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में किशोर अपचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपये अर्थदंड

 


स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने किशोर अपचारी को कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय पाक्सो, शाहजहांपुर ने संबंधित धाराओं में 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा

पुलिस के अनुसार, 8 फरवरी 2018 को थाना सिंधौली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

तहरीर के आधार पर थाना सिंधौली में मु0अ0सं0 71/2018, धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।

विवेचना के दौरान पुलिस ने उपलब्ध भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

न्यायालय में प्रभावी पैरवी से मिली सजा

शाहजहांपुर पुलिस के मॉनीटरिंग सेल, थाना सिंधौली पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा मामले की लगातार पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार मामले से संबंधित चार गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया और उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से रखा गया।

इसके बाद एडीजे-8, विशेष न्यायाधीश पाक्सो, शाहजहांपुर की अदालत ने किशोर अपचारी (ए) को संबंधित धाराओं में सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार, धारा 363 भादवि के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। इस प्रकार कुल अर्थदंड एक लाख रुपये है।

आरोपी का विवरण

पुलिस के मुताबिक, सजा प्राप्त किशोर अपचारी ग्राम गहरा, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहांपुर का निवासी है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी

पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जघन्य अपराधों में प्रभावी अभियोजन एवं न्यायालय में मजबूत पैरवी के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र और पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशन में मामले की पैरवी की गई।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार तथा क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी शुभम वर्मा के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना सिंधौली पुलिस और अभियोजन विभाग ने पैरवी की।

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