जैतीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग के तीन वांछित आरोपी गिरफ्तार

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहांपुर, 04 सितंबर। थाना जैतीपुर पुलिस ने जानलेवा हमला और फायरिंग के मुकदमे में वांछित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर 315 बोर की एक पौनिया, एक तमंचा, चार जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं।

भैंस चराने को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 को ग्राम छेदापट्टी निवासी जयवीर सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि खेत में भैंस चराने से मना करने को लेकर पेशकार, शैलेन्द्र और धीरेन्द्र ने उनके तथा उनके भाइयों धर्मवीर और रामवीर के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। घटना में धर्मवीर और रामवीर के घायल होने की बात पुलिस ने बताई है।

तहरीर के आधार पर थाना जैतीपुर में मु0अ0सं0 115/2026, धारा 109, 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 3(5) बीएनएस तथा धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

बगिया में झोंपड़ी और मचान से पकड़े गए आरोपी

पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम छेदापट्टी स्थित बगिया में झोंपड़ी और मचान से तीनों वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई—

  1. पेशकार पुत्र रोशन, उम्र करीब 40 वर्ष
  2. शैलेन्द्र उर्फ पुजारी पुत्र रोशन, उम्र करीब 35 वर्ष
  3. धीरेन्द्र पुत्र रोशन, उम्र करीब 28 वर्ष

तीनों ग्राम छेदापट्टी, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर के निवासी हैं।

असलहे और कारतूस बरामद

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पेशकार के कब्जे से 315 बोर के दो जिंदा कारतूस तथा शैलेन्द्र उर्फ पुजारी के कब्जे से 315 बोर के दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।

इसके अलावा पेशकार की निशानदेही पर 315 बोर की एक पौनिया और एक खोखा कारतूस, जबकि शैलेन्द्र की निशानदेही पर 315 बोर का एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी बरामद असलहों के संबंध में कोई वैध लाइसेंस अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की बात कही है।

तीनों का आपराधिक इतिहास भी दर्ज

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना जैतीपुर में मु0अ0सं0 195/2026, धारा 352/504/506 भादवि का मामला भी दर्ज है। इसके अतिरिक्त वर्तमान मुकदमा मु0अ0सं0 115/2026 भी उनके आपराधिक इतिहास में दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रविन्द्रनाथ सिंह, उपनिरीक्षक गौरव सोलंकी, कांस्टेबल मोहित कुमार, कांस्टेबल प्रशान्त कुमार और कांस्टेबल भूपेन्द्र शामिल रहे।

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