घर में घुसकर गाली-गलौज व मारपीट के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा, पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 64(1) BNS की बढ़ोतरी
स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर। थाना जैतीपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।
1 सितंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के मुताबिक, 1 सितंबर 2026 को वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना जैतीपुर में मु0अ0सं0 118/2026 धारा 333, 352, 115(2) बीएनएस के तहत रिंकू पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम खुन्डरा, थाना जैतीपुर, शाहजहांपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
तहरीर के अनुसार, आरोपी पर वादिनी के घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस बढ़ाई गई।
नवादा मोड़ से गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, 6 सितंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त रिंकू को थाना जैतीपुर क्षेत्र के नवादा मोड़ से सुबह करीब 10:15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की उम्र करीब 18 वर्ष बताई गई है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
- उपनिरीक्षक रोहिताश कुमार
- कांस्टेबल हरपाल
नोट: धारा 64(1) बीएनएस की बढ़ोतरी पीड़िता के बयान के आधार पर किए जाने की बात पुलिस प्रेस नोट में कही गई है; आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होगी।
