ब्यूरो रिपोर्ट प्रमोद मिश्रा
बलरामपुर। दीपावली के त्योहार से पहले मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना ललिया से मिली सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक वाहन की जांच के दौरान 280 किलोग्राम छेना मिठाई और 48 किलोग्राम बत्तीसा मिठाई बरामद की। गुणवत्ता एवं शुद्धता को लेकर संदेह होने पर दोनों मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए, जबकि 280 किलोग्राम छेना मिठाई को एहतियातन नियमानुसार नष्ट करा दिया गया।
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन के निर्देशन तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में 3 नवंबर 2026 को यह कार्रवाई की गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रभान एवं श्रीराम मौर्य की टीम ने वाहन संख्या UP46W8161 का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान वाहन में लगभग 280 किलोग्राम छेना मिठाई और 48 किलोग्राम बत्तीसा मिठाई रखी मिली। निरीक्षण में मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर संदेह उत्पन्न होने पर विभागीय टीम ने दोनों के एक-एक नमूने संग्रहित किए। इसके साथ ही छेना मिठाई के कंटेनरों पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि (Use By Date) अंकित नहीं मिली।
छेना मिठाई शीघ्र खराब होने वाली खाद्य सामग्री की श्रेणी में आती है। ऐसे में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभागीय टीम ने एहतियाती कदम उठाते हुए 280 किलोग्राम छेना मिठाई को नियमानुसार नष्ट करा दिया, ताकि संदिग्ध खाद्य सामग्री बाजार तक पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा न बने।
विभाग द्वारा संग्रहित छेना एवं बत्तीसा मिठाई के नमूने गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद परिणामों के आधार पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री के दौरान निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। विशेष रूप से दूध एवं दुग्ध उत्पादों, मिठाइयों और शीघ्र खराब होने वाली खाद्य सामग्री पर विशेष निगरानी रखी जाए।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और पैकेजिंग के साथ निर्माण तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि संबंधी नियमों का पालन करें।
वहीं आमजन से भी मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी गुणवत्ता, ताजगी और निर्माण व उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी अवश्य प्राप्त करने की अपील की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद में आमजन के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावट एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए जांच, नमूना संग्रहण और प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

