शासन के निर्देश पर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र संख्या 446 वै०स०/ प०आर०/20205 दिनांक 26 अगस्त 2025 के क्रम में “No Helmet – No Fuel” विशेष अभियान 01 से 30 सितम्बर 2025 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसी कड़ी में जनपद शाहजहाँपुर में भी इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
अभियान का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों व सवारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा हेल्मेट पहनने की आदत को जनमानस में दृढ़ करना है।
केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 201 के अनुसार, मोटरसाइकिल चालक एवं पीछे बैठने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा स्वीकृत हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।
पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 01 सितम्बर 2025 से किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक या सहयात्री को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जिसने हेल्मेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें।
साथ ही सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे हर समय सक्रिय रखने होंगे, ताकि किसी विवाद की स्थिति में फुटेज देखकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन की अपील
पुलिस व परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं की और परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्मेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। यह अभियान सिर्फ नियम पालन के लिए नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है।
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