स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
जिला मजिस्ट्रेट धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने जनपद की कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 5 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे जनपद में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (पूर्व धारा 144 CrPC) लागू करने का आदेश जारी किया है।
सितम्बर-अक्टूबर माह में ईद-ए-मिलाद (बारावफात), प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-2025), गांधी-शास्त्री जयंती, दुर्गा पूजा-दशहरा, धनतेरस, दीपावली और भैयादूज जैसे पर्व/परीक्षाएँ आयोजित होंगी। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व इन मौकों पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या लोक-शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व धारा 188 IPC) के तहत कठोर दंड दिया जाएगा। आदेश का पालन न कराने वाले अधिकारियों पर भी न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट को आदेश का कड़ाई से पालन कराने और आमजन तक इसकी जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए हैं।
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