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शाहजहाँपुर में धारा-163 लागू, 31 अक्टूबर तक प्रभावी

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

जिला मजिस्ट्रेट धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने जनपद की कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 5 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे जनपद में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (पूर्व धारा 144 CrPC) लागू करने का आदेश जारी किया है।

आदेश लागू होने का कारण

सितम्बर-अक्टूबर माह में ईद-ए-मिलाद (बारावफात), प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-2025), गांधी-शास्त्री जयंती, दुर्गा पूजा-दशहरा, धनतेरस, दीपावली और भैयादूज जैसे पर्व/परीक्षाएँ आयोजित होंगी। प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व इन मौकों पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या लोक-शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।

मुख्य प्रतिबंध

  • बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी-डंडा, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा।
  • बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
  • किसी भी मकान की छत/दीवार पर ईंट-पत्थर, कांच या अन्य घातक वस्तुएं एकत्र नहीं की जाएंगी।
  • किसी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना और धरना-प्रदर्शन बिना अनुमति प्रतिबंधित रहेगा।
  • भड़काऊ भाषण, पर्चा/पंपलेट वितरण और अफवाह फैलाना दण्डनीय होगा।
  • त्योहारों/जुलूसों में हर्ष फायरिंग और पटाखों का अनियंत्रित प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि) पर भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट नहीं डाली जाएंगी।
  • परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी, इंटरनेट व साइबर कैफे बंद रहेंगे।
  • परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

उल्लंघन पर कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (पूर्व धारा 188 IPC) के तहत कठोर दंड दिया जाएगा। आदेश का पालन न कराने वाले अधिकारियों पर भी न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट को आदेश का कड़ाई से पालन कराने और आमजन तक इसकी जानकारी पहुँचाने के निर्देश दिए हैं।


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