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ऑपरेशन कन्विक्शन में शाहजहाँपुर पुलिस की बड़ी सफलता दहेज उत्पीड़न व मारपीट के मामले में 03 आरोपियों को 03–03 वर्ष का कारावास एवं कुल ₹1,78,000 के अर्थदंड से दंडित कराया गया


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

दिनांक– 06.12.2025

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद में जघन्य अपराधों को कठोर दंड दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन तथा श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस महानिरीक्षक बरेली रेंज के मार्गदर्शन में, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री देवेन्द्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी श्री प्रियांक जैन के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना जलालाबाद पुलिस तथा अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयासों से यह सजा सुनिश्चित कराई गई।

अदालत का फैसला

माननीय सिविल जज (जू. डि.)/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-41 में प्रभावी पैरवी के उपरांत—

आरोपी:

  1. मोहम्मद इमरान पुत्र इरफान
  2. इरफान पुत्र अब्दुल हमीद सिद्दीकी
  3. रेशमा पत्नी इरफान
    निवासी – ग्राम रोशनाबाद, जिला फर्रूखाबाद; हाल निवासी मोहल्ला धन्ना तलाई, थाना टोक, राजस्थान

अपराध: दहेज की मांग, मारपीट, प्रताड़ना एवं जान से मारने की धमकी

को धारा 498ए/323/504/506 भादवि एवं ¾ डीपी एक्ट में प्रत्येक को 03 वर्ष का कारावास तथा कुल ₹1,78,000 का अर्थदंड से दंडित किया गया।

पीड़िता को प्रतिकर

अदालत ने अर्थदंड में से ₹1,70,000 की राशि पीड़िता सुश्री सोनी सिद्दीकी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
यह राशि अपीलीय अवधि समाप्त होने अथवा अपील के निस्तारण (जो पहले हो) के पश्चात देय होगी।

मामला

मु0अ0सं0 593/2021 – थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर

आरोपियों द्वारा पीड़िता से अतिरिक्त दहेज की मांग, मारपीट, उत्पीड़न तथा जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और प्रभावी कार्यवाही से तीनों आरोपियों को सजा दिलाई गई।



 

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