शाहजहाँपुर। जनपद शाहजहाँपुर में संपत्तियों के मूल्यांकन को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली–2013 के अंतर्गत जनपद की संपत्ति मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण किया गया है। यह नई मूल्यांकन सूची 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जबकि पूर्व दर सूची 5 जनवरी 2024 से लागू थी।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविन्द कुमार ने बताया कि जनपद की सभी तहसीलों—सदर, पुवायां, तिलहर, जलालाबाद एवं कलान—में कृषि, अकृषक, व्यावसायिक संपत्तियों एवं निर्माण की दरों का व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण के दौरान वर्तमान बाजार परिस्थितियों, क्षेत्रीय विकास, मांग एवं व्यावसायिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए संपत्तियों की न्यूनतम दरें बाजार मूल्य के अनुरूप निर्धारित की गई हैं।
प्रशासनिक आदेश के तहत सभी संबंधित अधिकारियों, उप निबंधकों, तहसीलदारों, उप जिलाधिकारियों एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे नई दरों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना तथा वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप स्टाम्प शुल्क का निर्धारण करना है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि संपत्ति क्रय-विक्रय अथवा पंजीकरण से पूर्व नई दर सूची की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। नई दरों के लागू होने से जनपद में संपत्ति लेन-देन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं न्यायसंगत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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लखनऊ
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