शाहजहांपुर।
आगामी नववर्ष 2026 के दृष्टिगत जनपद में अवैध मदिरा परोसने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 30 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी शाहजहांपुर के आदेश एवं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 सौरभ कुमार द्वारा सदर क्षेत्र में स्थित होटल, ढाबा, रिसोर्ट एवं बैंक्वेट हॉलों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों एवं मैनेजरों से लाइसेंस संबंधी अभिलेखों की जांच की गई। आबकारी निरीक्षक द्वारा ऑकेजनल बार लाइसेंस के प्रावधानों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया कि नववर्ष अथवा किसी भी आयोजन के अवसर पर बिना वैध लाइसेंस के मदिरा परोसना पूर्णतः अवैध है। उन्होंने प्रतिष्ठान संचालकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान में बिना वैध लाइसेंस के मदिरा परोसी जाती पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि सभी प्रतिष्ठान नववर्ष के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था एवं शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
आबकारी विभाग की इस कार्यवाही से होटल एवं ढाबा संचालकों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा जनपद में नववर्ष को शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में मनाने का संदेश गया है।
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