शाहजहाँपुर।
जनपद के थाना बण्डा क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में बरामद की गई अवैध कच्ची शराब एवं शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों का विनष्टिकरण किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे माल निस्तारण अभियान के अंतर्गत की गई।
पुलिस के अनुसार थाना बण्डा पर वर्ष 2024 एवं 2025 में आबकारी अधिनियम से संबंधित कुल 213 अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिनमें 1302 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए थे। उक्त बरामद माल के विनष्टिकरण हेतु माननीय सिविल जज/जुडी पुवायाँ, शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2025 को आदेश पारित किया गया था।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 12 जनवरी 2026 को थाना बण्डा परिसर में बरामद अवैध कच्ची शराब एवं निर्माण उपकरणों का नियमानुसार विनष्टिकरण किया गया। यह प्रक्रिया गड्ढा खुदवाकर की गई, जिसमें समस्त अवैध सामग्री को पूर्णतः नष्ट किया गया, ताकि उसका पुनः दुरुपयोग न हो सके।
विनष्टिकरण की कार्रवाई आबकारी विभाग सर्किल पुवायाँ के आबकारी निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा तथा पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस प्रकार के अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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