शाहजहांपुर | 23 जनवरी, 2026
शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ग्राम भेड़पुर में लगभग 30,000 वर्गमीटर भूमि पर विकसित की गई अवैध आवासीय प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई प्राधिकरण के सचिव श्री अजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा महायोजना-2031 में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान प्लॉटिंग के अंतर्गत बनाई गई बाउंड्री, सड़क, गेट सहित अन्य संरचनाएं पूरी तरह ध्वस्त कर दी गईं।
मौके पर प्राधिकरण के अवर अभियंता श्री रमेश चंद्र वर्मा, अन्य स्टाफ, नगर निगम की एटीएस टीम तथा स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
इस अवसर पर विकास प्राधिकरण द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई कि भूमि अथवा प्लॉट खरीदते समय सतर्कता बरतें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत ले-आउट के किसी भी कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें और विक्रेता द्वारा बताए गए नक्शों अथवा आश्वासनों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें।
प्राधिकरण ने यह भी बताया कि 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल अथवा 8 से अधिक भू-खंडों वाली प्लॉटिंग का पंजीकरण यूपी रेरा में अनिवार्य है। नागरिकों से आग्रह किया गया कि प्लॉट खरीदते समय रेरा पंजीकरण संख्या अवश्य जांच लें।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भू-खंडों पर निर्माण के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल FASTPAS के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति लेना आवश्यक है।
शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण ने पुनः चेतावनी देते हुए कहा कि किसी के बहकावे में न आएं और नियमों के अनुरूप ही निर्माण एवं विकास कार्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
0 Comments