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शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनियों की होगी विस्तृत जांच


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर।
शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बीते 10 वर्षों में पूर्व में स्वीकृत समस्त आवासीय कॉलोनियों की विस्तृत जांच कराए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। यह जांच स्वीकृत ले-आउट एवं मानकों के अनुरूप विकास कार्यों की स्थिति को परखने के उद्देश्य से की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जांच के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा—

  1. कॉलोनियों में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही प्लॉटों का विभाजन किया गया है अथवा नहीं।
  2. कॉलोनियों में मानकों के अनुरूप सड़क, नाली, विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं या नहीं।
  3. प्रत्येक कॉलोनी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) का गठन किया गया है अथवा नहीं।
    • RWA कॉलोनी के रख-रखाव, सुरक्षा, साझा सुविधाओं (पार्क, लिफ्ट, बिजली आदि) के प्रबंधन एवं निवासियों के आपसी विवादों के समाधान हेतु जिम्मेदार होती है।
  4. कॉलोनियों का उत्तर प्रदेश रेरा (RERA) में पंजीकरण कराया गया है या नहीं।
  5. स्वीकृत ले-आउट के अनुसार पार्क, नाली एवं सामुदायिक सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है या नहीं।

इसके अतिरिक्त, शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना ले-आउट स्वीकृति के अनधिकृत प्लॉटिंग करना दंडनीय अपराध है। ऐसे कार्य में संलिप्त व्यक्ति भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे।

प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि भूमि में निवेश करने से पूर्व पूरी जांच-पड़ताल अवश्य करें, तथा केवल उन्हीं स्थानों पर प्लॉट खरीदें जहां ले-आउट स्वीकृत हो। किसी के बहकावे में आकर अपनी जीवनभर की कमाई अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश न करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

शाहजहाँपुर विकास प्राधिकरण ने यह भी आश्वासन दिया है कि विधि के अनुरूप कार्य करने वालों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा



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