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पेट्रोल पंपों पर खुले में ईंधन बिक्री पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहांपुर। जनपद में पेट्रोल और डीजल की खुले रूप में या बोतल आदि में अवैध बिक्री पर सख्ती करते हुए जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी Chaman Sharma ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पेट्रोल/डीजल पंप प्रतिष्ठानों पर ईंधन की खुले रूप में या लूज बोतल में बिक्री करना शासनादेशों के विपरीत है और इससे आम जनमानस तथा संपत्ति की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है।

उन्होंने जनपद के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में निर्धारित वाहनों के अलावा खुदरा या किसी भी अन्य खुले रूप में ईंधन की बिक्री न की जाए। सभी पंप संचालक शासनादेश के अनुसार ही ईंधन का विक्रय सुनिश्चित करें।

जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले रूप में ईंधन की बिक्री करते हुए पाया गया तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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