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शाहजहाँपुर: कृषि विभाग की बड़ी कार्यवाही; IPMS पोर्टल पर पंजीकरण न करने वाले 75 कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त


[ विशेष प्रेस विज्ञप्ति / शाहजहाँपुर ]

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर | 26 अप्रैल, 2026 सच की आवाज वेब न्यूज - विशेष अपडेट

शाहजहाँपुर जनपद में कीटनाशी व्यवसाय को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद लापरवाही बरतने वाले विक्रेताओं पर प्रशासन का डंडा चला है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी **श्री संजय कुमार** ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा विकसित 'एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली' (IPMS) पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण न कराने वाले 75 कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस/अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।

कार्यवाही के मुख्य बिंदु:
• **लाइसेंस निरस्तीकरण:** पंजीकरण में सहयोग न करने और असहमति व्यक्त करने वाले 75 विक्रेताओं पर गिरी गाज।
• **अंतिम चेतावनी:** शेष विक्रेताओं को पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करने के लिए मात्र **03 दिन** का समय दिया गया है।
• **अनिवार्यता:** IPMS पोर्टल पर पंजीकरण के बिना कीटनाशी का क्रय-विक्रय अब पूरी तरह अवैध माना जाएगा।

क्यों जरूरी है IPMS पोर्टल?** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित यह पोर्टल कीटनाशकों की गुणवत्ता और व्यापार की निगरानी सुनिश्चित करता है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के तहत और भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

विक्रेताओं से अपेक्षा:
प्रशासन ने समस्त थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से अपेक्षा की है कि वे किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही से बचने के लिए समय रहते आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करें। 03 दिन के भीतर पंजीकरण न होने पर संबंधित विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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