बलरामपुर। उत्तर प्रदेश शासन की महिला एवं बाल सुरक्षा नीति, 'मिशन शक्ति' सुरक्षा चार्टर तथा अपराधियों के समूल दमन के विधिक संकल्पों के अनुपालन में जनपद बलरामपुर के थाना सादुल्लानगर क्षेत्र से एक बहुत बड़ी मुठभेड़ प्रविष्टि सामने आई है। सादुल्लानगर के रानीपुर अंचल में एक मासूम नाबालिग लड़के के साथ कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर अगवा कर जंगल में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने व मारपीट करने के संगीन मामले का पुलिस कमान ने अभेद्य अनावरण किया है। घटना में संलिप्त व काफी समय से फरार चल रहे अंतिम वांछित मुख्य आरोपी अब्दुल जाहिद को पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड ने अमघटी के घने जंगलों में हुई कड़क मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त प्रामाणिक आधिकारिक विलेख विवरण के अनुसार, गत 2 जून 2026 को रानीपुर ग्राम संभाग में आयोजित एक जन्मदिन कार्यक्रम से विपक्षी तत्वों द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र को बहला-फुसलाकर जंगल की ओर सूनसान जगह पर ले जाया गया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। सादुल्लानगर पुलिस ने तत्काल तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) व बीएनएस के कड़े क्लॉज के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। मामले में त्वरित सर्विलांस कमान के माध्यम से दो सह-अभियुक्तों मोहम्मद फरहान व अफसर रजा को पूर्व में ही गिरफ्तार कर कस्टडी विलेख के तहत जेल भेजा जा चुका है।
| 📊 गिरफ्तार जघन्य अभियुक्त एवं अन्वेषण नोड विवरण | ⚙️ बरामद घातक हथियार एवं दंडात्मक विलेख क्लॉज |
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• अभियुक्त का नाम/पता: अब्दुल जाहिद पुत्र मोहम्मद बुद्धू उर्फ बब्बू, निवासी ग्राम रानीपुर, सादुल्लानगर, बलरामपुर. • पंजीकृत केस विलेख: मु0अ0सं0 26/2026, थाना सादुल्लानगर. • लागू वैधानिक धाराएं: धारा 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 5M/5G/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम. • चिकित्सीय कस्टडी अवस्थिति: प्राथमिक उपचार सीएचसी सादुल्लानगर, अग्रिम उपचार हेतु जिला अस्पताल बलरामपुर में भर्ती. |
• अवैध आग्नेयास्त्र ज़ब्ती: 1 अदद देशी अवैध तमंचा (12 बोर), 1 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस व 1 अदद मिस कारतूस सीज. • परिवहन एवं डिजिटल लॉजिस्टिक्स: 1 अदद पल्सर मोटरसाइकिल (काले रंग की लाल पट्टी, बिना नंबर प्लेट) व 1 अदद मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A20 बरामद. • निगरानी आलाकमान पर्यवेक्षण: अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी उतरौला श्री राघवेन्द्र सिंह. |
पुलिस अधीक्षक द्वारा बाल प्रताड़ना के वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु दिए गए सख्त सुशासनात्मक निर्देशों के क्रम में सादुल्लानगर थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र वर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम 4 जून 2026 को अमघटी वन परिक्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त पर मुस्तैद थी। इसी दौरान घनी झाड़ियों के पास बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध पल्सर बाइक खड़ी दिखाई दी। जैसे ही पुलिस दस्ता आगे बढ़ा, झाड़ी में छिपे अभियुक्त अब्दुल जाहिद ने स्वयं को घिरता देख कलेक्ट्रेट लोक सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग झोंक दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई कड़क जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल विधिक कस्टडी में लेकर उपचार हेतु भिजवाया गया।
"जनपद बलरामपुर के भीतर बच्चों एवं बालिकाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के विरुद्ध हमारी नीति कड़क और पूरी तरह स्पष्ट है। सादुल्लानगर पुलिस कमान द्वारा जान की बाजी लगाकर अवैध तमंचे से लैश आरोपी को मुठभेड़ में क्रैकडाउन करना पुलिस की व्यावसायिक मुस्तैदी को प्रमाणित करता है। अभियुक्त के पास से अवैध हथियार व बिना नंबर की बाइक बरामद होना उसके आदतन डिफाल्टर होने का विलेख साक्ष्य है। इस पूरे सिंडिकेट के विरुद्ध फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विधिक पैरवी कर कठोरतम सजा सुनिश्चित कराई जाएगी तथा कलेक्ट्रेट गैंगस्टर एक्ट के तहत चल-अचल संपत्तियों की जांच कराई जाएगी।" — जिला विधि प्रवर्तन एवं कानून व्यवस्था कमान बुलेटिन
सादुल्लानगर मुख्य संभाग, रानीपुर ग्राम पंचायत परिक्षेत्र, अमघटी घने जंगल नोड, उतरौला व मनकापुर संपर्क मार्ग ग्रिड, रेहरा बाज़ार व कलेक्ट्रेट आउटर सर्किल, विकास भवन जनसुनवाई पटल और जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सम्मानित प्रबुद्ध अधिवक्ताओं, संभ्रांत नागरिक सुरक्षा समितियों, बाल अधिकार संरक्षण स्वयंसेवियों तथा जागरूक जनता ने सादुल्लानगर पुलिस कमान द्वारा अदम्य साहस दिखाकर दरिंदे को सलाखों के पीछे भेजने की इस बड़ी प्रशासनिक प्रविष्टि की मुक्तकंठ से सराहना की है। 'सच की आवाज वेब न्यूज' पीड़ितों के विधिक मानवाधिकारों व बाल सुरक्षा का सदैव वैधानिक समर्थन करता है। कलेक्ट्रेट नागरिक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था समन्वय सेल ने पुनः समस्त सम्मानित अभिभावकों व प्रबुद्ध जनपदवासियों से वैधानिक व विनम्र अपील की है कि वे सामाजिक उत्सवों व देहाती मजरों में बच्चों की सुरक्षा के प्रति सदैव सजग प्रहरी बनें। यदि आपके ब्लॉक, वार्ड, या ग्रामीण सोसायटियों के भीतर नाबालिगों के प्रति अमर्यादित आचरण, अवैध हथियारों का संचरण, या कलेक्ट्रेट सुरक्षा मानकों की खुली अवहेलना परिलक्षित हो, तो मूकदर्शक न रहें; तत्काल इसकी प्रामाणिक डिजिटल सूचना संबंधित क्षेत्राधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी जन शिकायत प्रकोष्ठ या नोडल पुलिस आपातकालीन रिस्पॉन्स कमान नंबर '112' अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर '1098' पर प्रेषित करें। आपकी समयबद्ध सजगता ही सुशासित बलरामपुर के सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण की अभेद्य ढाल है।
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