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14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में बाल अपचारी पुलिस निगरानी में

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

पुवायाँ पुलिस की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं

शाहजहाँपुर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुवायाँ पुलिस ने 14 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित एक बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के नेतृत्व में की गई।

पुलिस के अनुसार, 11 जुलाई 2026 को वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0 411/2026 के तहत धारा 137(2)/87 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी लगभग 14 वर्षीय पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 16 जुलाई 2026 को दोपहर 1:35 बजे धारा अंडरपास के नीचे से लगभग 17 वर्षीय बाल अपचारी को निगरानी में लिया।

जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस तथा धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम की भी बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए बाल अपचारी को माननीय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया।

पंजीकृत अभियोग

  • मु0अ0सं0 411/2026
  • धारा 137(2)/87 बीएनएस
  • वृद्धि धारा 65(1) बीएनएस
  • 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम

  • उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार
  • आरक्षी दीपक कुमार

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़

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