स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद हत्या के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 78 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, थाना कांट में दर्ज मु0अ0सं0 183/2021 में खुसीराम, सोहनलाल और विद्या प्रकाश, निवासी ग्राम इन्देपुर, थाना कांट, शाहजहाँपुर पर वादी की भाभी जलधारा को लाठी से पीटकर हत्या करने का आरोप था। मामले में धारा 304, 34, 308, 323, 325, 504 भादवि एवं धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।
मॉनीटरिंग सेल, थाना कांट पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा न्यायालय एडीजे-2 में मामले की प्रभावी पैरवी की गई। साक्षियों की समयबद्ध गवाही एवं प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 78,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सजा पाने वाले आरोपी
- खुसीराम पुत्र रामसेवक, निवासी ग्राम इन्देपुर, थाना कांट, शाहजहाँपुर।
- सोहनलाल पुत्र रामसेवक, निवासी ग्राम इन्देपुर, थाना कांट, शाहजहाँपुर।
- विद्या प्रकाश पुत्र रामसेवक, निवासी ग्राम इन्देपुर, थाना कांट, शाहजहाँपुर।
शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है।