स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध, ₹10 हजार अर्थदंड से भी दंडित
शाहजहाँपुर, 25 अगस्त। जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जनपद के टॉप-10 अपराधी आशीष तिवारी को माननीय न्यायालय एडीजे-05, शाहजहाँपुर ने 3 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन में यह सफलता मिली।
संगठित गिरोह बनाकर लूटपाट का आरोप
प्रकरण मु0अ0सं0 646/2007, धारा 307 भादवि एवं 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार, थाना सदर बाजार के टॉप-10 अपराधी आशीष तिवारी पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम सरही, थाना रोजा, शाहजहाँपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए लूटपाट की गई थी। मामले में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला करने तथा उसके कब्जे से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस एवं एक खोखा कारतूस बरामद होने का उल्लेख है।
पुलिस-अभियोजन की प्रभावी पैरवी
मॉनीटरिंग सेल, थाना सदर बाजार पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर मामले में समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी की गई। साक्षियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया।
प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आशीष तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी का अभियान लगातार जारी है।